
जिला प्रतिनिधी (यश कायरकर): नागभीड तहसील के वनपरिक्षेत्र कार्यालय में कार्यरत तीन वन कर्मचारियों को रिश्वतखोरी के मामले में 5 साल की कैद और प्रत्येक के लिए 5000 रुपये का जुर्माना सुनाया गया और जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त तीन माह की कैद की सजा चंद्रपुर जिले के सहायक न्यायाधीश जीजी भालचंद ने सुनाई है।
मिली जानकारी के मुताबिक, तलोधी वन परीक्षेत्र कार्यालय में कार्यरत वनपाल विट्ठल उष्टुजी वैरागडे, यशवंत त्र्यंबक गौरशेट्टीवार और जितेंद्र रमेश डोर्लीकर ने योगेंद्र मधुकर बनसोड़ ठेकेदार से रिश्वतखोरी के आरोप का मामला 18 नवंबर 2015 को नागभीड पोलीस स्टेशन में दर्ज किया था।
इन तीनों ने मुरूम, गिट्टी, और बोल्डर उत्खनन के लिए नागभीड तहसील के ग्राम वाढोना में राजस्व विभाग की जमीन पर लीज प्राप्त की थी। इस मामले की जांच कर रही नागभीड पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी।
इस मामले का फैसला चंद्रपुर जिले के सहायक न्यायाधीश जीजी भालचंद ने सुनाई है।
