चंद्रपूर (मोहम्मद सुलेमान बेग):
गडचिरोली जिले में 31जुलाई 2023 सोमवार रोज पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो और गडचिरोली सर्कल की विशेष वनविभाग की टीमने मिलकर छापा मारा और एक अंतर राज्यीय बाघ शिकारी को गिरफ्तार किया गया।
उक्त घटना मे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पहचाना 81 वर्षीय पूर्व वन्यजीव संरक्षण सोसायटी ऑफ इंडिया (WPSI) के क्षेत्र अधिकारी मिश्रम झाकड है।
सुत्रो नुसार मिश्रम झाकड़ पर संदेह था कि उसका शिकारियों के सिंडिकेट से संबंध है। जाचं दौरान 14.80 लाख रुपये नगद और उसके पास से एक (WPSI) का पहचान पत्र भी प्राप्त हुआ।
पूछताछ से पता चला कि झाकड शिकारियों से बाघों के शवों के व्यापार को नियंत्रित और निर्देशित करता था।
उन्होंने न केवल अवैध ट्रेड यूनियनों को प्रायोजित किया बल्कि बड़ी रक्कम की मांग करके शिकारियों और तस्करों को ब्लैकमेल भी किया था।
वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 9/39/48/49ए/50/51/52 के तहत मामला दर्ज किया गया है और उसे माननीय अदालत के समक्ष पेश किया गया है। आगे की पूछताछ के लिए उसे उसके साथियों के साथ गढ़चिरौली ले जाने के लिए दायर ट्रांजिट रिमांड पर जवाब देते हुए, माननीय न्यायालय ने उसकी उम्र (81 वर्ष) को ध्यान में रखते हुए ट्रांजिट जमानत दे दी।
साथ ही आरोपी को बुलायी गयी तारीख और समय पर अदालत और जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया । अपराधी मिश्राम जाखड़ के बाघों के अवैध शिकार और तस्करी सिंडिकेट से गहरे संबंध होने का संदेह है।
महाराष्ट्र के वन अधिकारियों के साथ, WCCB SIT वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत बाघ के अवैध शिकार और अवैध व्यापार नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है।
इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भी धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत अपराध की जांच में शामिल होगा।